क्रिसमस और नववर्ष पर कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य, बिना अनुमति पर होगी सख्त कार्रवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतम बुद्ध नगर, (08 दिसंबर 2024): जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम जैसे प्रस्तुति, झूले, खेल आदि के आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी है।

यह अनुमति उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 और उसके 2017 संशोधन के तहत दी जाएगी। कार्यक्रम आयोजकों को आयोजन स्थल की विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, वायु प्रदूषण, और अन्य विद्युत सुविधाओं की पुष्टि संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र के रूप में प्राप्त करनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:
आयोजन की अनुमति के लिए आयोजकों को निवेश मित्र पोर्टल पर 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना और संबंधित जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य है।

बिना अनुमति पर कार्रवाई:
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होने पर उसे तुरंत बंद करा दिया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का उद्देश्य क्रिसमस और नववर्ष पर लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आयोजकों को इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि त्योहार के मौके पर किसी भी तरह की अव्यवस्था या हादसे से बचा जा सके।

जिला प्रशासन ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे समय पर अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन करें।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।