सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ फिर दायर की रिव्यू याचिका, 12 मार्च को होगी सुनवाई
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (07 मार्च 2025): आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी मानहानि शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिव्यू याचिका दायर की है। यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत में सूचीबद्ध किया गया है, जहां 12 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं।
इससे पहले, 20 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया था। जैन ने बांसुरी स्वराज और एक समाचार चैनल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 5 अक्टूबर, 2023 को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान स्वराज ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने ईडी द्वारा उनके आवास पर मारे गए छापे को लेकर झूठे और मानहानिकारक बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज, जो पेशे से वकील और नई दिल्ली से भाजपा सांसद हैं, ने इंटरव्यू में दावा किया था कि छापे में 3 करोड़ रुपये नकद, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे।
जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि ये बयान गलत, भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि वह दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाल चुके हैं और तीन बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह के आरोप राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से लगाए गए।
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि बीएनएस की धारा 356 के तहत इस शिकायत को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर कोई अपराध बनता नहीं दिख रहा है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।
अब, सत्येंद्र जैन ने इस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील की है। उनकी रिव्यू याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या जैन की याचिका स्वीकार की जाएगी या नहीं।
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