नई दिल्ली (02 मार्च 2025): दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में अब भवन निर्माण के लिए अब किसी भी व्यक्ति को दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार को कई शिकायतें मिली थीं कि पुलिस के कुछ अधिकारी निर्माण कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं और लोगों से अवैध रूप से धन वसूल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इस भ्रांति को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC Act, 1957) के अनुसार, भवन निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अधिनियम की धारा 312 और 313 के तहत लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने का प्रावधान है, धारा 336 के तहत भवन योजना की स्वीकृति दी जाती है और धारा 346 में भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है। इस कानून में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
हालांकि, DMC अधिनियम की कुछ धाराएं, जैसे धारा 474, 475 और 466A, पुलिस को यह अधिकार देती हैं कि यदि कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो वह उसकी सूचना नगर निगम को दे सकती है और कानून का पालन सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। लेकिन पुलिस को सीधे तौर पर किसी भी निर्माण कार्य को रोकने या अनुमति देने का अधिकार नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पुलिस का कार्य केवल नगर निगम अधिकारियों को सूचित करने और जरूरत पड़ने पर सहयोग देने तक सीमित रहेगा।
दिल्ली सरकार को यह भी जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिस अधिकारी इस कानून की गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह कर रहे थे और उनसे अवैध रूप से धन वसूल रहे थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने फील्ड अधिकारियों को इस विषय में पूरी तरह से जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पुलिसकर्मी भवन निर्माण में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे।
इस फैसले से दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले आम नागरिकों, बिल्डरों और ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे बिना किसी डर के नगर निगम के नियमों का पालन करते हुए अपना निर्माण कार्य कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि निर्माण प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और सुगम होगी।।
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