दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई छूट नहीं, MCD ने दी सफाई!

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (1 मार्च 2025): दिल्ली में रहने वाले संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स (Property tax) में किसी भी तरह की छूट या रियायत नहीं मिलेगी। दिल्ली नगर निगम (Delhi MCD) ने स्पष्ट कर दिया है कि टैक्स माफ करने या उसमें छूट देने की कोई योजना नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैल रही गलत सूचनाओं के कारण कई लोग भ्रमित थे, इसलिए MCD ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स सभी मालिकों और कब्जाधारियों के लिए अनिवार्य है। MCD ने लोगों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपना टैक्स जमा करें, अन्यथा उन्हें ब्याज और जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है। MCD अधिकारियों के अनुसार, हर साल नगर निगम बजट के तहत कर और शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए कर दरें फरवरी 2024 में तय की गई थीं, और हाल ही में 13 फरवरी 2025 को हुई बैठक में 2025-26 के लिए कर दरों को मंजूरी दी गई।

MCD की वित्तीय स्थिति गंभीर, ₹14,000 करोड़ की देनदारी बाकी

MCD इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ₹14,000 करोड़ से अधिक की देनदारी लंबित है, जिसमें नगर निगम कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, और ठेकेदारों के बकाए का भुगतान शामिल है। MCD का कहना है कि यदि टैक्स की वसूली समय पर नहीं हुई, तो सफाई व्यवस्था, सड़क और नालों का रखरखाव, जल निकासी, और अन्य नागरिक सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। MCD अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स ही निगम के कुल राजस्व का लगभग 25% योगदान देता है। यही वजह है कि MCD इस टैक्स को लेकर कोई छूट या रियायत देने की स्थिति में नहीं है। निगम ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और समय पर अपना टैक्स भरें।

टैक्स न चुकाने पर लग सकता है भारी जुर्माना

जो संपत्ति मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान तय समय तक नहीं करेंगे, उन्हें अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना देना पड़ सकता है। MCD ने स्पष्ट किया है कि टैक्स भुगतान में देरी होने पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। साथ ही, जो लोग जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाते, उनकी संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली MCD ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान कर दें और किसी भी तरह की अफवाहों में न पड़ें। साथ ही, MCD की आधिकारिक वेबसाइट या उनके हेल्पलाइन नंबर से ही सही जानकारी लें।

MCD के इस ऐलान के बाद दिल्ली के लाखों संपत्ति मालिकों को अब किसी भी तरह के टैक्स माफी या छूट की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए निगम ने साफ कर दिया है कि सभी को अपना टैक्स तय समय सीमा में चुकाना ही होगा।।


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