नई दिल्ली (24 फरवरी 2025): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरखा सिंह के मेडिकल दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। बरखा सिंह, जो दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में शिकायतकर्ता हैं। बरखा सिंह के वकील ने अदालत में उनकी पेशी से छूट की मांग की थी, जिसका कारण उनके खराब स्वास्थ्य को बताया गया था। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी (IO) को उनके मेडिकल दस्तावेजों की पुष्टि करने का निर्देश दिया है।
यह मामला स्वाति मालीवाल के DCW अध्यक्ष रहते हुए आयोग में भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। स्वाति मालीवाल और अन्य तीन आरोपियों प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अदालत में इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें स्वाति मालीवाल, उनके वकील संजय गुप्ता और अन्य आरोपी पेश हुए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या बरखा सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दे सकती हैं, जिस पर उनके वकील ने असमर्थता जताई। उन्होंने बताया कि बरखा सिंह की तबीयत इतनी खराब है कि वह बिस्तर पर हैं और उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई है। अदालत ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद उनके मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया और मामले को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस दिन अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बरखा सिंह मामले में शिकायतकर्ता हैं और उनकी गवाही महत्वपूर्ण है। इसलिए, उनका अदालत में पेश न होना सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर मेडिकल दस्तावेजों की पुष्टि होती है, तो उनकी गवाही के लिए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां 20 सितंबर 2024 को स्वाति मालीवाल और अन्य आरोपियों की अपीलें खारिज कर दी गई थीं। इस केस पर राजनीतिक नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि DCW के पूर्व और वर्तमान नेतृत्व के बीच यह एक अहम कानूनी लड़ाई बन गई है। अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या निर्णय लेती है।
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