New Delhi News (02 November 2026): दिल्ली (Delhi) में दिवाली 2026 पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद दिल्लीवासियों को दिवाली पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने का मौका मिलेगा। हालांकि, यह अनुमति सभी तरह के पटाखों के लिए नहीं है और लोगों को अदालत की ओर से निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा किसी अन्य समय पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने यह छूट 15 अक्टूबर 2025 को जारी अपने पूर्व आदेश के अनुरूप दी है। ऐसे में लोगों को निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होगा और प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल से बचना होगा।
अदालत ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण और संवेदनशील स्थानों पर इसके प्रभाव को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला स्वास्थ्य केंद्रों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही अधिसूचित साइलेंस जोन में भी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी संवेदनशील स्थानों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित करने का निर्देश दिया है। इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से निशान लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहां पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे दिवाली के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर सालभर का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने भी सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए थे। अब दिवाली 2026 के लिए अदालत ने सीमित समय में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। ऐसे में दिल्लीवासियों को ध्यान रखना होगा कि अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर की निर्धारित समयावधि में है और नो-क्रैकर जोन में पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी।
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