मुकेश शर्मा हत्याकांड में 13 साल बाद आया फैसला, दो आरोपियों को उम्रकैद
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (01/11/2026): ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में करीब 13 साल पहले हुए मुकेश शर्मा हत्याकांड में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सुरेश शर्मा और सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, तीसरे आरोपी कपिल कुमार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 2 जून 2013 का है। दादरी के ब्रह्मपुरी निवासी 38 वर्षीय मुकेश शर्मा को दोपहर करीब तीन बजे दो लोग उनके घर से बुलाकर ले गए थे। इस दौरान वे मुकेश के भाई की सेंट्रो कार भी अपने साथ ले गए। देर शाम तक मुकेश के वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 3 जून को शाम करीब पौने आठ बजे उनका शव रामा सिनेमा के पीछे स्थित श्मशान घाट में क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुआ। घटना के बाद मृतक के भाई की शिकायत पर दादरी कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच के आधार पर विनय, सुरेश, सुभाष और कपिल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी विनय की मृत्यु हो गई। इसके चलते 14 जनवरी 2025 को उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। शेष आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी रही।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों के समर्थन में कुल 10 गवाह पेश किए। इनमें मृतक की बेटी दीपाली शर्मा की गवाही को अहम माना गया। दीपाली ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन सुभाष और सुरेश ही उसके पिता को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। अदालत ने उसकी गवाही को भरोसेमंद मानते हुए मामले के अन्य साक्ष्यों के साथ उसका मूल्यांकन किया।
मेडिकल साक्ष्यों ने भी हत्या की गंभीरता को स्पष्ट किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मुकेश के सिर, गर्दन और छाती पर कई गहरे घाव पाए गए थे। चिकित्सक ने अदालत में बताया कि गर्दन और छाती पर लगी चोटें धारदार हथियार से पहुंचाई गई थीं और यही चोटें उनकी मृत्यु का कारण बनीं।
अदालत ने गवाहों के बयानों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सुरेश शर्मा और सुभाष शर्मा को हत्या का दोषी करार दिया। वहीं, कपिल कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलने पर उसे हत्या, साक्ष्य मिटाने और आयुध अधिनियम से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया गया। करीब 13 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से मुकेश शर्मा हत्याकांड में दो आरोपियों की दोषसिद्धि हुई है।
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