New Delhi News (31 October 2026): दिल्ली में शनिवार, 31 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुए इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) और कथित वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिससे मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा, “यह तय किया गया है कि INDIA ब्लॉक ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने के उद्देश्य से बैठक बुलाएगा। यह प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे। हमारा लोकतंत्र चुनावी शक्ति से चलता है और इस शक्ति के केंद्र में मतदाता का अधिकार है। यदि किसी एक मतदाता को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “CEC ज्ञानेश कुमार सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कहने पर चुनाव आयोग चला रहे हैं। सात महीने पहले विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमारे नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।” उन्होंने आगे कहा, “हमें CEC से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारा मकसद है कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के संविधान की भावना के अनुसार काम करे, ताकि आम आदमी का उस पर भरोसा बना रहे।”
खड़गे ने आरोप लगाया कि 2014 से सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। उन्होंने कहा, “उन्होंने सांसदों की खरीद-फरोख्त की, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा, सरकारें गिराईं और चुनावी बॉन्ड, ED तथा CBI का इस्तेमाल किया। अब वे वोट चुरा रहे हैं। हमारे पास वोट चोरी के सैकड़ों उदाहरण हैं।” उन्होंने मतदाताओं के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कमजोर वर्गों, महिलाओं और युवाओं के वोटिंग अधिकारों को दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति कंप्यूटर के जरिए चुपके से डिलीट न कर सके।”
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से जुड़े 2023 के कानून पर भी खड़गे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “यह कानून दिसंबर 2023 में 145 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के बाद पारित किया गया था। यह शर्मनाक और अपमानजनक है। यह कानून चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा कवच देता है, ऐसा संरक्षण जो राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं मिलता।” INDIA ब्लॉक के इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष ने SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
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