यूपी में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे ₹20 हजार, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं जरूरी दस्तावेज

टेन न्यूज नेटवर्क

Uttar Pradesh News (30/10/2026): आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के खर्च में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का मकसद उन परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके लिए शादी का खर्च उठाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है।

गौतमबुद्धनगर में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया के अनुसार, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले परिवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले से लेकर विवाह संपन्न होने के 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।

किन परिवारों को मिलेगा शादी अनुदान का लाभ?

शादी अनुदान योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को मिलेगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन लाभार्थियों को नहीं देना होगा आय प्रमाण पत्र

योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अलग से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन के दौरान अपनी संबंधित पेंशन योजना का पंजीकरण नंबर उपलब्ध कराना होगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक के खाते इस योजना के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं मिलती है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

आवेदक का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र।

राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक।

विवाह का निमंत्रण पत्र।

बेटी की आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।

आवेदक का नवीनतम फोटो।

आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

कहां और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

शादी अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक एवं पात्र परिवार उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान सभी जानकारियां सही-सही भरने के साथ निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है।

योजना से जुड़ी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए गौतमबुद्धनगर के आवेदक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह कार्यालय विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा के कमरा संख्या 111 में स्थित है। इच्छुक परिवार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय पहुंचकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से पात्र OBC परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ऐसे में निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को आवेदन की समयसीमा का ध्यान रखते हुए समय पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।


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