दिल्ली में वोटर लिस्ट संशोधन की तारीख बढ़ी, अब 25 नवंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (30 October 2026): दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने और किसी भी तरह की गलती में सुधार कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी है। यानी अब दिल्ली के मतदाताओं को अपनी जानकारी दुरुस्त कराने और सूची में नाम शामिल कराने के लिए 25 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद लिया है।
दरअसल, दिल्ली में मतदाता सूची की जांच के दौरान करीब 33 लाख विसंगतियां सामने आई थीं। इन गड़बड़ियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाई गई है। यह फैसला पंजीकरण निर्वाचन नियम, 1960 के नियम 12 के तहत लिया गया है। आयोग के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 2 लाख 75 हजार 856 आवेदन मिले हैं, जबकि 21 हजार 603 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। वहीं, फॉर्म-8 के जरिए नाम, पता और अन्य जानकारियों में सुधार के लिए 1 लाख 3 हजार 352 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम के तहत आपत्तियों और दावों के निपटारे की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026 निर्धारित की है, जबकि दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को नई समय सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। ऐसे में दिल्ली के जिन नागरिकों ने अभी तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 25 नवंबर तक मौका है।
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