दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (30 October 2026): दुलारचंद यादव हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के जमानत देने वाले आदेश को निलंबित करते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में जमानत देने का फैसला उचित नहीं था। अदालत के इस आदेश के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति और उनसे जुड़े आपराधिक इतिहास पर उचित विचार नहीं किया। पीठ ने माना कि जमानत पर फैसला लेते समय इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को गलत मानते हुए अनंत सिंह की जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को निर्देश दिया है कि वह 1 दिसंबर 2026 या उससे पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करें। अदालत के इस आदेश के बाद अब अनंत सिंह को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरेंडर करना होगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार की राजनीति और कानूनी गलियारों में अहम माना जा रहा है।


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