कैंसर की दवाओं के दाम में 93% तक की कटौती, 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (29 October 2026): कैंसर के मरीजों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी कटौती की है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 543 ब्रांड की कैंसर दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जारी किए हैं। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाते हुए 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना और मरीजों को किफायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना है।
नई मूल्य सूची में ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर समेत कई तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतें भी संशोधित की गई हैं। फार्मास्युटिकल्स विभाग के मुताबिक, जारी सूची में दवा कंपनियों की ओर से 27 अक्टूबर तक दी गई जानकारी को शामिल किया गया है। निर्माता कंपनियों से नई कीमतों की जानकारी मिलने के साथ NPPA सूची को अपडेट करता रहेगा।
दवाओं की कीमतों में कटौती के कुछ उदाहरण राहत की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। RPG लाइफ साइंसेज की एनार्ज़ोल ब्रांड की एनास्ट्रोजोल 1 मिलीग्राम टैबलेट के 10 टैबलेट वाले पैक की कीमत 695.76 रुपये से घटाकर 73 रुपये कर दी गई है। इसी तरह डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की एजासिटिडाइन इंजेक्शन की कीमत 6,337 रुपये से घटकर 1,495.04 रुपये हो जाएगी। एबॉट हेल्थकेयर के 4 मिलीलीटर बेवासिजैब इंजेक्शन की कीमत 21,767.70 रुपये से कम होकर 5,930.13 रुपये हो जाएगी। इन बदलावों से संबंधित ब्रांड इस्तेमाल करने वाले मरीजों के इलाज का खर्च काफी कम होगा।
संशोधित सूची में दसनत 20 मिलीग्राम टैबलेट की कीमत 2,812.50 रुपये से घटाकर 1,085.93 रुपये और फुलब्रेका इंजेक्शन की कीमत 26,072.16 रुपये से घटाकर 5,491 रुपये कर दी गई है। सरकार के अनुसार, 17 अक्टूबर को घोषित नीति के तहत ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के अंतर्गत चिन्हित 137 गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से कैंसर के मरीजों को हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह पहल वर्ष 2019 में लागू उस व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, जिसके तहत 42 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया गया था।
नई कीमतें लागू होने के बाद 9 नवंबर से दवा विक्रेताओं और अस्पतालों को संशोधित दरों के अनुसार दवाएं उपलब्ध करानी होंगी। दवा निर्माता कंपनियों को सप्लाई चेन में कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी, जबकि राज्य के औषधि नियंत्रकों को नियमों के पालन की निगरानी करनी होगी। कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने भी पिछले महीने कई बैठकें की थीं और इलाज को सस्ता बनाने के लिए सुझाव मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट भी कैंसर की दवाओं की अत्यधिक कीमतों पर गंभीर चिंता जता चुका है। सरकार के इस फैसले से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाओं की कीमतें घटेंगी और मरीजों के परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
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