ट्रेन में रात के समय बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, रेलवे बोर्ड का सख्त निर्देश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (28 October 2026): भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2026 को सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी कर 2014 में दिए गए आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत रात के छह घंटे तक ट्रेन के कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के पालन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और संबंधित कर्मचारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) में सामने आई एक घटना का उल्लेख किया है। पत्र के अनुसार, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसी दौरान एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग के समय धुएं के साथ फट गया। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रहना जरूरी है।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित कर्मचारियों को इस नियम के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें और इसका पालन सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश देने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोचों के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से बंद रहें। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या अपवाद की अनुमति नहीं देने की बात कही है। इसका उद्देश्य ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और चार्जिंग से जुड़ी संभावित घटनाओं को रोकना है।
नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के स्तर पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। इन निरीक्षणों के जरिए यह जांच की जाएगी कि निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं और संबंधित कर्मचारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से आवश्यक कार्रवाई करने और आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी इस निर्देश के तहत रात के समय मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जबकि रेलवे प्रशासन को नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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