कांग्रेस की रैली पर दिल्ली पुलिस की सख्त शर्तें, शाम 5 बजे तक खत्म करना होगा कार्यक्रम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (28 October 2026): दिल्ली (Delhi) के रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस (Congress) और INDIA गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सख्त शर्तें तय की हैं। पुलिस की ओर से रैली के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) 17 अक्टूबर को दिया गया था, जिसे अब तक रद्द नहीं किया गया है। अनुमति के मुताबिक, रैली हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी और कार्यक्रम का समय किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद आयोजकों को भीड़ की वापसी की व्यवस्था शुरू करनी होगी। रैली से पहले या बाद में किसी भी प्रतिभागी को रामलीला मैदान में रात बिताने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस ने रैली के दौरान सुरक्षा और निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों, मंच, बैठने की जगहों और आसपास के क्षेत्रों में हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे। कैमरों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के साथ कम से कम पांच मॉनिटर वाला कंट्रोल रूम भी बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टैंकर और शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे, जिनकी पहचान एक जैसी ड्रेस या बैज से की जा सके।

रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे और किसी भी तरह की हिंसा, हंगामे या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधि की अनुमति न दी जाए। मंच से ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जा सकेगा, जिससे जाति, धर्म या रंग के आधार पर तनाव पैदा हो। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तत्काल उसका माइक बंद कराकर उसे मंच से हटाना होगा। इसके साथ ही, रामलीला मैदान से किसी दूसरी जगह तक मार्च निकालने पर भी रोक रहेगी। इन शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

दिल्ली पुलिस ने यातायात और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। रैली में आने वाली बसों, कारों, टेम्पो और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट विवरण, बसों की संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। पुलिस ने सभी निर्देशों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था में पूरा सहयोग देने को कहा है। भीड़ को नियंत्रित रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आयोजकों पर होगी। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


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