ग्रेटर नोएडा (21 फरवरी 2025): ग्रांड वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र भसीन उर्फ मोंटू भसीन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की पुलिस की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने बीटा-2 कोतवाली पुलिस द्वारा दाखिल रिमांड याचिका को अस्वीकार कर दिया।
पुलिस की न्यायिक हिरासत की मांग क्यों खारिज हुई?
मोंटू भसीन के अधिवक्ता अमित चौहान ने अदालत में दलील पेश की कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में जरूरी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी से पूर्व शीर्ष अदालत की अनुमति नहीं ली।
अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि भसीन की गिरफ्तारी अवैध रूप से दिल्ली से की गई और इस बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित नहीं किया गया था। अदालत ने यह मानते हुए कि विवेचक द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति का कोई आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, रिमांड याचिका को अस्वीकार कर दिया।
गिरफ्तारी का कारण और आरोप
बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने डीएस ग्रुप द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर मोंटू भसीन को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने ग्रांड वेनिस मॉल में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की, साथ ही करार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चोरी किए।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि पुलिस को किसी अन्य स्वतंत्र अपराध में भी भसीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।पुलिस ने इस संबंध में कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत की मांग नामंजूर कर दी गई। इस फैसले के बाद मोंटू भसीन के परिवार और समर्थकों ने राहत की सांस ली, जबकि पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रही है।।
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