New Delhi News (05 October 2026): सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अंतरिम आदेश के तौर पर निलंबन या कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। यह मामला चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग के महत्वपूर्ण फैसले कथित तौर पर एकतरफा तरीके से लिए गए।
अदालत ने मामले में चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में आयोग की निर्णय प्रक्रिया और कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों को चुनौती दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने या उनके कामकाज पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अब मामले में ECI और अन्य प्रतिवादियों के जवाब के बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, राकेश कुमार सिंह और सुधाकर सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत के सामने कहा कि जिस तरह की कानूनी सुरक्षा CEC को दी गई है, वैसी सुरक्षा जजों या प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग CEC को तत्काल निलंबित करने की है और अन्य चुनाव आयुक्तों को कामकाज संभालने दिया जाए।
विकास सिंह ने दलील दी कि CEC और ECs से जुड़े कानून के मुताबिक चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और ऐसा संभव नहीं होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि CEC अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते और कानून में CEC व चुनाव आयुक्तों को कार्यकाल के दौरान ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी गई है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि पीठ संबंधित कानून, उसमें हुए संशोधन और फैसले को देख रही है। CJI ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर अपनी दलील दे रहे हैं और संभव है कि रिपोर्ट पूरी तरह सही हो या आंशिक रूप से सही हो।
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