दिल्ली दंगों के हेट स्पीच केस में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने 15 याचिकाएं खारिज कीं

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (05 October 2026): दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2019 की जामिया हिंसा और फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित हेट स्पीच मामलों में दाखिल 15 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में राजनीतिक नेताओं के कथित भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर FIR दर्ज करने, पुलिस जांच कराने और विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले से इन नेताओं के खिलाफ FIR और SIT जांच की मांग को बड़ा झटका लगा है।

इन याचिकाओं में अलग-अलग राजनीतिक खेमों से जुड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, अकबरुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं के कथित बयानों का जिक्र किया गया था। याचिकाओं में दावा किया गया था कि इन नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों की 2020 में हुए दिल्ली दंगों में भूमिका की जांच की जानी चाहिए और संबंधित मामलों में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सिर्फ FIR दर्ज कराने की मांग ही नहीं की थी, बल्कि पुलिस की जांच और कार्रवाई में कथित कमियों को लेकर भी न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। कुछ याचिकाओं में मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटाकर SIT से कराने की मांग भी रखी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कथित हेट स्पीच और उसके बाद हुई हिंसा के बीच संबंधों की उचित जांच नहीं हुई है। हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 15 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इन याचिकाओं के जरिए राजनीतिक नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने और कथित हेट स्पीच मामलों में SIT जांच की मांग स्वीकार नहीं की गई है। इस फैसले को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े राजनीतिक नेताओं के कथित बयानों की जांच की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और इसके बाद कई मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई हुई थी।


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