New Delhi News (03 October 2026): मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच Lawyers’ Association for Constitution (LAFC) ने एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की घोषणा की है। 2 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह आयोग SIR की संवैधानिक और वैधानिक वैधता, अपनाई गई प्रक्रिया तथा पात्र मतदाताओं पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा। आयोग का उद्देश्य यह देखना होगा कि SIR के दौरान सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में बने रहे और अपात्र नामों को उचित प्रक्रिया के तहत हटाया गया या नहीं।
पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर करेंगे। आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बदर दुरेज अहमद, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेखा शर्मा और पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश को शामिल किया गया है। LAFC के अनुसार, आयोग को अपने कामकाज में स्वायत्तता दी गई है और वह SIR से जुड़े विभिन्न पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा करेगा।
आयोग की जांच का दायरा व्यापक रखा गया है। इसके तहत देशभर में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी, जहां प्रभावित नागरिकों, सिविल सोसाइटी संगठनों और विशेषज्ञों की बात सुनी जाएगी। इसके अलावा एक समर्पित रिसर्च विंग मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने से जुड़े आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करेगा। एक लीगल सपोर्ट टीम संबंधित कानूनों, अधिसूचनाओं और सत्यापन प्रक्रियाओं की समीक्षा कर यह जांच करेगी कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हुआ या नहीं।
प्रेस रिलीज के मुताबिक, आयोग को कानूनी सलाह और रणनीतिक सहयोग देने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम भी बनाई गई है। इसमें कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, चंदर उदय सिंह, प्रशांतो चंद्र सेन, राजू रामचंद्रन, रेबेका मैमेन जॉन, वारिशा फारासत और वृंदा ग्रोवर समेत अन्य वरिष्ठ वकीलों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही एक समन्वय समिति और सचिवालय भी बनाया जाएगा। LAFC ने स्पष्ट किया है कि प्रायोजक संगठन या सहयोगी समितियां आयोग के न्यायाधीशों के निष्कर्ष, निर्णय या सिफारिशों को प्रभावित नहीं करेंगी।
दिसंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग के सचिवालय ने मीडिया संपर्क के लिए sir.secretariat@lafc.in ईमेल जारी किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आयोग गहन और तेज समय-सारिणी के तहत अपनी जांच पूरी करेगा और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा।
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