SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे नामों को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग चलाएगा विशेष अभियान

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (02 October 2026): भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची में छूटे हुए और पहली बार मतदान के योग्य युवाओं के नाम जोड़ने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है। आयोग के मुताबिक इसका उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची में शामिल कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिनके नाम किसी कारण से मौजूदा मतदाता सूची में नहीं हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूदा मतदाता सूची की तुलना SIR से पहले की मतदाता सूची से करेंगे। इस तुलना के आधार पर उन मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी, जिनके नाम पहले की सूची में थे लेकिन वर्तमान सूची में शामिल नहीं हैं। SIR के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट यानी ASDD मतदाताओं की सूची भी तैयार की गई थी। आयोग ने कहा है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है और कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

विशेष अभियान के तहत BLO ऐसे चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। आयोग ने BLO को निर्देश दिया है कि वे पात्र पाए जाने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाने में मदद करें। BLO को एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि करीब एक महीने में यह प्रक्रिया पूरी की जा सके। घर-घर अभियान के दौरान पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और अन्य छूटे हुए पात्र नागरिकों के लिए भी फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।

आयोग के निर्देशों के अनुसार BLO द्वारा तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ भी साझा किया जाएगा। इसके बाद BLO फॉर्म-6 के साथ अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपेंगे, जो कानून और नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभियान के अंत में ERO बूथवार सूचियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं को नामांकन का एक और अवसर मिल सके। इसके अलावा आवेदन जमा कराने की सुविधा के लिए बूथ लेवल कैंप भी आयोजित किए जाएंगे।

चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और ERO को अभियान की नियमित निगरानी करने तथा व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय स्तर के आउटरीच कार्यक्रमों, SVEEP गतिविधियों और प्रेस ब्रीफिंग का सहारा लिया जाएगा। आयोग ने रात के आश्रय स्थलों, श्रमिक बस्तियों, बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के नामांकन के लिए विशेष कैंप आयोजित करने की भी बात कही है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों और BLO को आवश्यक निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विशेष अभियान सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचे।


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