New Delhi News (30 September 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों की अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश और मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए फिलहाल राहत देने का आधार नहीं बनता। यह तीसरी बार बताया जा रहा है जब हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं। दोनों 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े व्यापक षड्यंत्र के मामले में आरोपी हैं।
अदालत ने अपने आदेश में अन्य आरोपियों की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की कथित भूमिका उमर खालिद और शरजील इमाम से अलग है, इसलिए दोनों आरोपी समानता के आधार पर जमानत का दावा नहीं कर सकते। पीठ ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें अथर खान की भूमिका पर विचार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। अदालत ने कहा कि मामले के उपलब्ध तथ्यों और पहले दिए गए न्यायिक आदेशों को समग्र रूप से देखने पर निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि पहले के आदेश में दोनों आरोपियों को एक सीमित स्थिति में दोबारा जमानत के लिए संबंधित अदालत का रुख करने की छूट दी गई थी। आदेश के मुताबिक, यह छूट तब लागू हो सकती थी जब अभियोजन पक्ष के भरोसे वाले संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाए—इनमें से जो भी पहले हो। अदालत के अनुसार, इस विशेष टिप्पणी के बावजूद दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया। मौजूदा सुनवाई में पीठ ने मामले से जुड़े पूर्व आदेशों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी अपीलों को स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने पक्ष रखा, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। अदालत ने अपने आदेश में संबंधित मामलों में पहले की गई न्यायिक टिप्पणियों और परिस्थितियों को आधार बनाया है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित अदालतों के समक्ष जारी रहेगी।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
टिप्पणियाँ बंद हैं।