New Delhi News (20 September 2026): असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शिकायत के क्षेत्राधिकार को लेकर वेलकम और भजनपुरा थाने के एसएचओ को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। शिकायत में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान वेलकम थाना पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित वीडियो भजनपुरा थाना क्षेत्र का है। इसके बाद शिकायत भजनपुरा थाने को भेज दी गई, लेकिन भजनपुरा थाना पुलिस ने शिकायत को वापस वेलकम थाने भेज दिया। कोर्ट ने दोनों थानों की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि शिकायत को एक थाने से दूसरे थाने में भेजने का कोई स्पष्ट कानूनी आधार रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। इस तरह शिकायत के क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों थानों के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि दोनों पुलिस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। इसी को लेकर अदालत ने वेलकम और भजनपुरा थाने के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अब 13 अक्टूबर को दोनों अधिकारी अदालत के सामने यह स्पष्ट करेंगे कि शिकायत किस थाना क्षेत्र से संबंधित है और उस पर कानून के तहत क्या कार्रवाई बनती है।
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