Delhi SIR: अरविंद केजरीवाल और परिवार को EC का नोटिस, रेखा गुप्ता की एंट्री सत्यापन के बाद वैध

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (20 September 2026): दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र-40 के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, केजरीवाल और उनके परिवार के नाम ‘नो-मैपिंग’ सूची में पाए गए थे। उनके गणना फॉर्म में पिछली मतदाता सूचियों से जुड़े जरूरी विवरणों में कमी और तार्किक विसंगतियां मिलने के बाद नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है।

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO के समक्ष जरूरी दस्तावेज और अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। आयोग के मुताबिक, नोटिसों के निस्तारण और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जानी है। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर नोटिस जारी होने की खबरों के बीच शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र-14 के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्यालय के अनुसार, SIR अभियान के दौरान गणना फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर रेखा गुप्ता का नाम तार्किक विसंगतियों वाली सूची में पाया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस जारी किया गया और बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई।

सत्यापन के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की गई। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, जांच और सत्यापन के बाद उनकी प्रविष्टि को पूरी तरह वैध मान लिया गया है। साथ ही शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए सुरक्षित रखा गया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी तरीके से संचालित की जा रही है। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी उद्देश्य के तहत BLO और ERO कार्यालयों द्वारा मतदाताओं की ओर से दिए गए विवरण और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।


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