दिल्ली यूनिवर्सिटी में DUSU Election के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बात पर लगाई रोक?

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (18 September 2026): DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद होने वाले जीत के जुलूसों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद नॉर्थ कैंपस में हिंसा और उपद्रव की स्थिति कैसे बनी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के DCP नॉर्थ से पूछा कि बिना नंबर प्लेट और उम्मीदवारों के नाम के बिना चल रही गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों और नॉर्थ कैंपस के अंदर तथा आसपास आने की अनुमति कैसे दी गई। कोर्ट ने तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि तस्वीरों में 10 से 20 गाड़ियों का बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि अगर पर्याप्त पुलिस बल तैनात था, तो ऐसे काफिले को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और इसे वहां आने की अनुमति कैसे मिली।

हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार गाड़ियों की छतों और बोनट पर खड़े नजर आए। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे काफिलों को रोकने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से डर, दहशत और दबदबे का माहौल बनता है। इस पर DCP नॉर्थ ने अदालत को बताया कि पुलिस लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है। हालांकि, कोर्ट ने तस्वीरों में दिखाई दे रही स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि उम्मीदवारों का इस तरह गाड़ियों की छत और बोनट पर खड़ा होना किस तरह स्वीकार्य है।

इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर नाराजगी जताई थी। अदालत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव को लेकर उठाए गए कदमों से वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई जा सकती है। अब अदालत ने हिंसा की आशंका को देखते हुए जीत के जुलूसों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और एडवोकेट प्रशांत मनचंदा ने कहा कि DUSU चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 में ही कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद बीते बुधवार को कुछ उम्मीदवारों के साथ कथित तौर पर उपद्रवियों ने DU कैंपस के इलाके में हंगामा किया और मारपीट की। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि कथित उपद्रवियों के पास बंदूकें और पेचकस थे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था और हिंसा रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है।


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