स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले विवाद से जुड़ी IAS रिंकू दुग्गा की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 September 2026): दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर वर्ष 2022 में सुर्खियों में आए IAS दंपति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा की सरकारी सेवा में बहाली के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिंकू दुग्गा को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है।
दरअसल, संजीव खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा वर्ष 2022 में उस समय विवादों में आए थे, जब आरोप लगा था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए खिलाड़ियों और कोचों को निर्धारित समय से पहले प्रैक्टिस खत्म करने के लिए कहा जाता था। खिलाड़ियों और कोचों का आरोप था कि वे पहले रात करीब 8 से 8:30 बजे तक फ्लडलाइट्स में अभ्यास करते थे, लेकिन बाद में उन्हें शाम करीब 7 बजे ही स्टेडियम खाली करने के निर्देश दिए जाने लगे थे।
विवाद उस समय और बढ़ गया, जब 26 मई 2022 को एक तस्वीर सामने आई, जिसमें संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा अपने कुत्ते के साथ त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर दिखाई दिए। इसके बाद यह आरोप तेज हो गया कि अधिकारियों के पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है। हालांकि, संजीव खिरवार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी-कभी अपने पालतू कुत्ते को स्टेडियम लेकर जाते थे, लेकिन इससे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग प्रभावित नहीं होती थी। स्टेडियम प्रशासन ने भी उस समय कहा था कि खिलाड़ियों का निर्धारित प्रशिक्षण समय शाम 7 बजे तक ही था।
मामला बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी और कुछ समय बाद दोनों अधिकारियों का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया। संजीव खिरवार को लद्दाख भेजा गया, जबकि रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया। इसके करीब 15 महीने बाद, 7 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने रिंकू दुग्गा को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी। रिंकू दुग्गा ने इस फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT में चुनौती दी, जिसने 8 अगस्त 2025 को उनके जबरन रिटायरमेंट को रद्द कर दिया और उनकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया था।
इसके बाद केंद्र सरकार CAT के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन 15 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CAT के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद रिंकू दुग्गा की सेवा में वापसी का रास्ता साफ माना जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 7 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रिंकू दुग्गा की बहाली पर फिलहाल रोक लगा दी। अब इस चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को आगे की सुनवाई करेगा।
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