छात्र को नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ग्रेटर नोएडा के मजिस्ट्रेट से मांगा जाएगा जवाब
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (09 September 2026): जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक छात्र को नोटिस जारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब अदालत पहले ही छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दे चुकी है, तो ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने छात्र को नोटिस कैसे जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है।
सुनवाई के दौरान छात्र की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि छात्रों के साथ एक तरह का “प्रयोग” किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद छात्र को नोटिस भेजा गया है। वकील ने पीठ के सामने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों की अनदेखी कर छात्र के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब तलब करने की बात कही।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ग्रेटर नोएडा प्रशासन की ओर से छात्र को नोटिस जारी किया गया है, तो इस मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। पीठ की टिप्पणी के बाद छात्र प्रदर्शन से जुड़े प्रशासनिक कदमों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है। अदालत अब यह जानने की कोशिश करेगी कि उसके पहले के आदेश के बावजूद नोटिस जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुरूप थी। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट का जवाब महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकता है।
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