डीयू के हर कॉलेज में हॉस्टल की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08 September 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वकील विमल त्यागी ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इसी दिन सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में आज कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह इस संबंध में विधिवत जनहित याचिका दाखिल करें, जिसके बाद मामला नियमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई बुधवार को होती है और याचिका दाखिल करने के बाद इसे अपने आप सूचीबद्ध किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस प्रक्रिया के तहत अपनी याचिका दाखिल करें। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में तत्काल कोई अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि केवल मामले को मेंशन करने के आधार पर तत्काल सुनवाई और अंतरिम राहत देना संभव नहीं है।

यह मामला सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने के दर्दनाक हादसे के बाद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हादसे के बाद दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल और आवास की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि पढ़ाई के लिए राजधानी आने वाले छात्रों को सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिल सके। बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल की सीमित सुविधा के कारण निजी पीजी और किराए के मकानों में रहने को मजबूर होते हैं।

बता दें कि 7 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले पर भी सुनवाई की थी और दक्षिणी दिल्ली में हुए इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच को लेकर निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा था तथा सरकार को जिम्मेदारी से बचने को लेकर भी चेतावनी दी थी। अब डीयू के सभी कॉलेजों में हॉस्टल सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है, जिसके बाद छात्रों के सुरक्षित आवास से जुड़े इस अहम मुद्दे पर अदालत का रुख साफ हो सकता है।


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