अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद सिद्दीकी को कोर्ट से झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (06 September 2026): नई दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन-मैनेजिंग ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी को द्वारका कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से कथित धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया और अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। सिद्दीकी को मौजूदा मामले में सेंट्रल जेल नंबर-7 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, मामला अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को NMC से मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए कथित तौर पर गलत जानकारी देने से जुड़ा है। आरोप है कि NMC के निरीक्षण के दौरान संस्थान की वास्तविक स्थिति के बजाय रिकॉर्ड में हेरफेर करके पर्याप्त डॉक्टर और फैकल्टी मौजूद होने का दावा किया गया। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि निरीक्षण से पहले कुछ डॉक्टरों को कथित तौर पर पैसे देकर अस्थायी रूप से बुलाया गया और उन्हें नियमित स्टाफ के रूप में पेश किया गया।

मामले में अस्पताल में मरीजों की संख्या को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच के मुताबिक, संस्थान ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मरीजों की संख्या वास्तविक स्थिति से अधिक दिखाने की कोशिश की, ताकि बेड ऑक्यूपेंसी और क्लिनिकल एक्सपोजर से जुड़े निर्धारित मानकों को पूरा करता हुआ दिखाया जा सके। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य NMC के सामने मेडिकल संस्थान की सुविधाओं और स्टाफ की ऐसी तस्वीर पेश करना था, जो कथित तौर पर वास्तविक स्थिति से अलग थी।

कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत का आदेश देते हुए जांच को प्रभावित किए जाने की आशंका पर भी टिप्पणी की। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट नेहा प्रिया ने कहा कि आरोपी एक महत्वपूर्ण कार्यकारी पद पर है और ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले में कथित आपराधिक संलिप्तता और जांच के मौजूदा चरण को ध्यान में रखते हुए न्यायिक हिरासत को आवश्यक माना।

जवाद अहमद सिद्दीकी इससे पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर आए थे। पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच के दौरान भी उनका नाम जांच के दायरे में आया था। हालांकि, मौजूदा न्यायिक हिरासत का मामला NMC से कथित धोखाधड़ी और मेडिकल कॉलेज की मान्यता से संबंधित आरोपों पर आधारित है। अब जांच एजेंसियां कथित फर्जी डॉक्टरों, फैकल्टी और मरीजों के आंकड़ों से जुड़े आरोपों की आगे जांच करेंगी, जबकि 19 सितंबर को अदालत में मामले की अगली सुनवाई होगी।


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