बिना इंश्योरेंस सड़क पर निकले तो खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (26/08/2026): सड़क हादसों में बिना बीमा वाले वाहनों के कारण पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होने वाली देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के समक्ष बताया गया कि दुर्घटना से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या ऐसे वाहनों की है, जिनके पास वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता। ऐसी स्थिति में हादसे के बाद पीड़ित को मुआवजा हासिल करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

कोर्ट के अनुसार, यदि वाहन का थर्ड पार्टी बीमा वैध है तो दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनी नियमों के तहत पीड़ित को मुआवजा देने की जिम्मेदारी निभाती है। वहीं, बिना बीमा वाहन से हुए हादसे में मुआवजे की प्रक्रिया जटिल हो जाती है और पीड़ित परिवार को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे निगरानी कैमरों की मदद से बिना बीमा चल रहे वाहनों की पहचान की जाए। ऐसे वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई, चालान और जरूरत पड़ने पर जब्ती की प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से भी इस दिशा में प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है। इसमें पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच जैसी व्यवस्था पर भी विचार किया गया है।

कोर्ट के रुख के बाद वाहन मालिकों के लिए अपने बीमा की वैधता जांचना जरूरी हो गया है। वाहन चलाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैध है, ताकि हादसे की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा मिलने में परेशानी न हो और वाहन मालिक भी कानूनी कार्रवाई से बच सके।

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