निजता के उल्लंघन पर भड़के सौरभ दास, मांगा 2 लाख मुआवजा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (21 August 2026): काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने अपने आवासीय पते को कथित तौर पर सार्वजनिक किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा, न्यूज प्लेटफॉर्म Lawbeat, जयपुर डायलॉग्स, संडे गार्जियन और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ याचिका दायर कर निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिका में सौरव दास ने कथित नुकसान के लिए दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।

याचिका के मुताबिक, संबंधित प्रतिवादियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री साझा की गई, जिसमें सौरव दास के आवासीय पते का खुलासा होने का आरोप है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि उनके आवासीय पते से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से उनकी निजता प्रभावित हुई है और इसे रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।

सौरव दास ने याचिका में बताया है कि वह वर्ष 2025 से ग्रेटर कैलाश-1 में किराये के मकान में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि The Pamphlet के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर बिना अनुमति उनके आवासीय परिसर में प्रवेश किया और घर के अंदरूनी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद यह वीडियो 5 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि वीडियो में उनके आवासीय पते की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और इसे 20 लाख से अधिक लोगों ने देखा।

याचिका में Lawbeat वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। सौरव दास का आरोप है कि मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने उनके पड़ोसी का नाम गलत तरीके से बताया और उनके मकान का मासिक किराया सात लाख रुपये बताया। याचिका में इन दावों को भी निजता और व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े विवाद का हिस्सा बताया गया है। सौरव दास के अनुसार, उन्होंने 5 अगस्त को इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन उनके मुताबिक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अब सौरव दास ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी याचिका में कथित तौर पर सार्वजनिक किए गए आवासीय पते से संबंधित पोस्ट और वीडियो हटाने, निजता के उल्लंघन को रोकने और दो लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। मामले में अदालत का रुख और संबंधित पक्षों के जवाब इस विवाद की आगे की दिशा तय करेंगे।


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