फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने मामले में कोर्ट ने कहा- ‘सड़कें गाड़ी चलाने के लिए है, फुटपाथ नहीं’

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (13 फरवरी 2025): दिल्ली की एक अदालत ने 11 साल पुराने एक दर्दनाक सड़क हादसे में दोषी पाए गए शख्स को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ऋषि कुमार ने 2014 में नशे की हालत में कार चलाते हुए निगम बोध घाट के पास फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता ने 12 फरवरी को दिए अपने फैसले में कहा, “यह सही है कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि फुटपाथ गाड़ियां चलाने के लिए भी नहीं हैं।” अदालत ने साफ किया कि दोषी को यह पता था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से जान जा सकती है, इसके बावजूद उसने लापरवाही बरती, जिससे निर्दोषों की मौत हुई।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रंगा ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2014 की रात को आरोपी ऋषि कुमार ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया था। घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे में धुत था और उसने शराब पीने के बाद कार चलाई थी। अदालत ने दोषी को IPC की धारा 304 (भाग II) के तहत 10 साल का कठोर कारावास, धारा 308 के तहत 7 साल का कठोर कारावास, और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई। हालांकि, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इसके अलावा, अदालत ने दोषी को आदेश दिया कि वह पीड़ितों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दे। कोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वे पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि “यह दलील कि आरोपी युवा है और अविवाहित है, उसकी सजा कम करने का आधार नहीं बन सकती। अपराध जघन्य था और इसकी सजा भी कड़ी होनी चाहिए।” यह फैसला सड़क पर लापरवाही और नशे में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक सख्त संदेश है। अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।।


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