दिल्ली लक्ष्मी योजना: 1 सितंबर को आएगी लाभार्थियों की पहली किस्त
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 August 2026): दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 26 अगस्त से पेंशन पत्र दिए जाएंगे, जबकि 1 सितंबर 2026 से उनके बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को पेंशन पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के लिए जिला स्तर की समितियों को निर्देश दिए गए हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इसके लिए पात्र हो सकती हैं। महिला का दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है और वह परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महिला, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का आवेदन की तारीख तक कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है।
सरकार ने कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर भी रखा है। सरकारी पेंशन या अन्य निर्धारित सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं, आयकरदाता, GST दाखिल करने वाले, सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक पद पर रहने वाले लोग इसके पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा तीन से अधिक जीवित बच्चों वाले परिवार, सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले परिवार और चार पहिया वाहन रखने वाले परिवारों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली 2,500 रुपये की पूरी राशि सामान्य रूप से सीधे खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 1,500 रुपये आरडी और एफडी में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये CBDC वॉलेट से जुड़े बैंक खाते में जाएंगे। आरडी और एफडी में जमा राशि 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी। लाभार्थी चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की राशि भी आरडी या एफडी में जमा कराने का विकल्प चुन सकती हैं। CBDC वॉलेट से शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जैसी चीजों के लिए भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरे साल खुली रहने की जानकारी दी गई है। हर महीने की आखिरी तारीख तक प्राप्त आवेदन उस महीने की कट-ऑफ में शामिल किए जाएंगे और सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को अगले महीने से सहायता मिल सकती है। आवेदन में हुई गलती को सुधारने का विकल्प जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, यदि कोई आवेदक बाद में अयोग्य पाया जाता है तो उसकी आर्थिक सहायता बंद की जा सकती है और गलत तरीके से प्राप्त राशि की वसूली भी की जा सकती है।
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