New Delhi News (17 August 2026): सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई को बड़ी राहत देते हुए मेटा को उसके आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया है। इन दोनों अकाउंट को इसी साल अप्रैल में ब्लॉक कर दिया गया था। पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि बिना किसी पूर्व सूचना और पर्याप्त कारण बताए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अकाउंट तत्काल बहाल करने को कहा है।
अदालत ने हालांकि यह राहत एक शर्त के साथ दी है कि आपत्तिजनक मानी गई पोस्ट को हटाया जाए। आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने दलील दी कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के सोशल मीडिया अकाउंट को बिना कारण बताए और बिना सुनवाई का अवसर दिए बंद करना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। पार्टी का कहना था कि उसे न तो केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न गुजरात सरकार या पुलिस और न ही मेटा की ओर से कार्रवाई के संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश या पूर्व सूचना दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आप नेता दुर्गेश पाठक की पोस्ट साझा करते हुए इसे ‘डरे हुए तानाशाह के लक्षण’ बताया। दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले आप गुजरात का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बंद होने से पार्टी की करोड़ों लोगों तक पहुंच प्रभावित हुई और करीब चार महीने तक उसका डिजिटल संचार बाधित रहा। पार्टी ने इस कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम बताया है।
मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आप गुजरात के दोनों सोशल मीडिया अकाउंट बहाल किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्लेटफॉर्म की कार्रवाई, नोटिस देने की प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब अगली सुनवाई में अदालत इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर क्या रुख अपनाती है, इस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजर रहेगी।
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