बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत के बदले सुर, वापस ली याचिका

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (12 फरवरी 2025): दिल्ली के पूर्व मंत्री और बिजवासन से भाजपा विधायक कैलाश गहलोत ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा पर केंद्र की मंजूरी को चुनौती दी थी। अदालत ने उनकी याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। कैलाश गहलोत, जो पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में मंत्री थे, अब बिजवासन से भाजपा के विधायक हैं।

यह याचिका 2022 में दायर की गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में आयोजित 8वें विश्व नगर शिखर सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। उस समय गहलोत दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री थे और उन्होंने इस प्रावधान को अदालत में चुनौती दी थी कि किसी भी राज्य सरकार के मंत्री को आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। गहलोत की याचिका में इसे “मनमाना और विवेक का दुरुपयोग” बताया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि भारतीय राजनेताओं को यात्रा मंजूरी देने में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जो वैश्विक मंचों पर राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि जब गहलोत को लंदन परिवहन के निमंत्रण पर विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी, तो केंद्र सरकार की ओर से समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिससे उनका अनुरोध अर्थहीन हो गया।

नवंबर 2024 में कैलाश गहलोत ने AAP सरकार से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके कुछ महीनों बाद, उन्होंने अपनी ही दायर की गई याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे “सत्ता परिवर्तन के बाद बदले हुए रुख” का उदाहरण बताया है।अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे पर कोई नई बहस छिड़ती है या यह मामला यहीं ठंडा पड़ जाता है।


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