New Delhi News (03 August 2026): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को सुनाए गए इस फैसले में अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे, जबकि 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की सुनवाई शुरू की थी।
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही खुद को निर्दोष बताया था और अब अदालत के फैसले ने उनके पक्ष को सही साबित कर दिया है। वहीं, उनके वकील ने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विरोधाभास और विसंगतियां थीं, जिन्हें अदालत ने भी गंभीरता से देखा। विस्तृत आदेश आने के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
यह मामला करीब साढ़े तीन साल तक चला। इसकी शुरुआत 18 जनवरी 2023 को हुई थी, जब देश की कई प्रमुख महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना शुरू कर बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक हुई और शुरुआती चरण का धरना समाप्त हुआ, लेकिन बाद में मामला फिर से गर्माया और दिल्ली पुलिस ने जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद नियमित सुनवाई शुरू हुई।
मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया था। महिला खिलाड़ियों के आंदोलन, पुलिस जांच और अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह को राहत दे दी है। हालांकि, अदालत के विस्तृत फैसले के सार्वजनिक होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन कानूनी आधारों पर उन्हें बरी किया गया।
अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक और खेल जगत की निगाहें अब आगे की संभावित कानूनी प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। यदि शिकायतकर्ता पक्ष इस फैसले को चुनौती देना चाहता है तो वह उच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के साथ इस बहुचर्चित मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।
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