EPFO Alert: PF निकासी से पहले पूरा करें e-Nomination, वरना हो सकती है परेशानी

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (31/07/2026): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। यदि आप भविष्य में अपने पीएफ खाते से राशि निकालने या क्लेम करने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके खाते में E-Nomination की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे भविष्य में क्लेम से जुड़ी औपचारिकताएं आसान हो जाती हैं।

ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल बना रहा है। अब पीएफ बैलेंस देखना, ऑनलाइन क्लेम करना और खाते से जुड़े अधिकांश कार्य घर बैठे किए जा सकते हैं। हालांकि, e-Nomination के दौरान e-Sign की प्रक्रिया पूरी करना भी अनिवार्य है। इसके बिना नॉमिनेशन अधूरा माना जा सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पीएफ खाते में नॉमिनी दर्ज होने से किसी अप्रत्याशित स्थिति में राशि के दावे की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाती है। इसलिए सभी खाताधारकों को अपने खाते की जानकारी समय-समय पर जांचने और आवश्यकता पड़ने पर नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने की सलाह दी जाती है।

ईपीएफओ समय-समय पर अपने सदस्यों को e-Nomination पूरा करने के लिए अलर्ट भी जारी करता है। यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो UAN पोर्टल पर लॉगिन कर अपना विवरण जांचें और आवश्यक अपडेट कर लें। इससे भविष्य में पीएफ निकासी और अन्य सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।


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