CJP प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने बंद किया मामला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (30 July 2026): NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर हुए CJP (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन से जुड़े लोगों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस पूरे मामले को यहीं समाप्त माना जाएगा। सरकार का कहना है कि भविष्य में भी केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी के खिलाफ नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा और उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद लिया गया है। गृह विभाग ने बताया कि 29 जुलाई 2026 की शाम छह बजे तक NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन मामलों की समीक्षा के बाद सरकार ने तय किया कि सामान्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अन्य पुलिस इकाइयों को भी इसी नीति के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसके मामले की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी। जो लोग इस राहत के पात्र पाए जाएंगे, उनकी रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचाना है, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। इससे प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

दिल्ली सरकार ने यह भी दोहराया कि यह राहत केवल उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ प्रदर्शन के अलावा कोई गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। जिन व्यक्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड या अन्य गंभीर मामले लंबित हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और किसी भी गंभीर अपराध के मामले में कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

यह आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव (गृह) संतोष डी. वैद्य द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अभियोजन निदेशालय समेत संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं, ताकि निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने कहा है कि इस निर्णय के बाद प्रदर्शन से जुड़े मामलों को बंद माना जाएगा और केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर भविष्य में कोई नई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस फैसले को छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को राहत देने की मांग उठ रही थी। सरकार के इस निर्णय से उन लोगों को कानूनी राहत मिलेगी जिन्होंने छात्रों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जबकि आपराधिक मामलों में कानून के तहत कार्रवाई जारी रहने से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राहत केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तक ही सीमित रहेगी।


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