SIR ड्यूटी पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों की तैनाती को दी मंजूरि

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (29 July 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग के पास शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्यों में लगाने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रक्रिया में शिक्षकों पर ऐसा अतिरिक्त बोझ न पड़े, जिससे उनकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य प्रभावित हो। अदालत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षकों की तैनाती करते समय बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के प्रावधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और स्कूलों में शिक्षण कार्य सामान्य रूप से चलता रहे, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सेंट मैरी स्कूल मामले में दिए गए फैसले के अनुरूप किसी भी शिक्षक की चुनावी ड्यूटी स्कूल समय के दौरान नहीं लगाई जा रही है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि शिक्षक छह से आठ घंटे तक स्कूल में पढ़ाने के बाद चुनावी कार्य करेंगे तो उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए आयोग को ड्यूटी तय करते समय शिक्षकों पर पड़ने वाले तनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

वहीं निर्वाचन आयोग ने जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि याचिका दायर होने के बाद लगभग 10 हजार शिक्षकों को वापस स्कूल भेजने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिक्षकों को स्कूल प्राचार्यों और चुनाव अधिकारियों की ओर से अलग-अलग निर्देश दिए जा रहे थे, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अदालत ने कहा कि यदि आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो इसके ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की। यह जनहित याचिका अधिवक्ता राजेश कुमार गोगना और अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से दायर की गई है, जिसमें SIR अभियान के लिए शिक्षकों की सेवाएं लेने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।


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