EPFO ने नियोक्ताओं से EEC-2026, विश्वास और एमनेस्टी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (25/07/2026): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा ने नियोक्ताओं से कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC-2026), विश्वास योजना-2026, एमनेस्टी योजना-2026, EPFO 3.0 और CITES (Centralised IT Enabled Services) जैसी नई पहलों का समय रहते लाभ उठाने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना, अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना और कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों को अधिक पारदर्शी एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I वैभव सिंह ने बताया कि Employees’ Enrolment Campaign (EEC-2026) एक विशेष स्वैच्छिक अनुपालन अभियान है। इसके तहत उन पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जा सकेगा, जो अब तक किसी कारणवश कर्मचारी भविष्य निधि योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना तथा श्रमिकों के भविष्य और सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करना है।

विश्वास योजना से विवादों का होगा त्वरित निस्तारण

उन्होंने बताया कि विश्वास योजना-2026 29 जून से 28 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह योजना भविष्य निधि अंशदान के विलंबित भुगतान से जुड़े क्षतिपूर्ति (Damages) मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति में राहत दी जाएगी और लंबित विवादों के निस्तारण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि यह योजना भविष्य निधि अंशदान या उस पर देय ब्याज की मूल देनदारी से कोई छूट प्रदान नहीं करती।

एमनेस्टी योजना से मिलेगा नियमितीकरण का अवसर

एमनेस्टी योजना-2026, जो 29 जून से 28 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों के लिए शुरू की गई है जो Exempted PF Trust संचालित कर रहे हैं लेकिन उनके पास वैध छूट अधिसूचना उपलब्ध नहीं है या जिनकी अनुपालन प्रक्रिया का नियमितीकरण होना बाकी है। योजना के माध्यम से ऐसे प्रतिष्ठानों को एकमुश्त नियमितीकरण, सरल आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल माध्यम से आवेदन एवं निस्तारण की सुविधा मिलेगी। EPFO ने पात्र संस्थानों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

EPFO 3.0 और CITES से सेवाएं हुईं आधुनिक

वैभव सिंह ने बताया कि EPFO 3.0 के जरिए सदस्य और नियोक्ता सेवाओं को अधिक तेज, सरल और डिजिटल बनाया गया है। वहीं Centralised IT Enabled Services (CITES) के माध्यम से देशभर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा वितरण को केंद्रीकृत और मानकीकृत किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत नौकरी बदलने या बेरोजगारी की स्थिति में सदस्य अपने PF खाते की शेष राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि खाते में सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा देश के किसी भी EPFO कार्यालय में फिजिकल क्लेम जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्य क्लेम आवेदन करते समय पोर्टल पर अपनी पात्र निकासी राशि (Eligible Withdrawal Amount) सहित अन्य आवश्यक विवरण भी देख सकते हैं। इससे क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है।

एडवांस क्लेम नियम हुए आसान

EPF योजना-2026 के तहत एडवांस क्लेम प्रक्रिया को भी अधिक सदस्य हितैषी बनाया गया है। अब 12 माह की सेवा पूरी करने वाले पात्र सदस्य अपनी पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार बीमारी के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन बार, शिक्षा के लिए सदस्यता अवधि में दस बार, विवाह के लिए पांच बार तथा मकान खरीदने, निर्माण, गृह ऋण चुकाने या मरम्मत जैसी आवासीय जरूरतों के लिए सदस्यता अवधि में पांच बार एडवांस क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए भी एक वित्तीय वर्ष में दो बार एडवांस लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

25 लाख से अधिक खातों में जमा हुआ ब्याज

क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अनुसार 6,000 प्रतिष्ठानों के 25,08,235 पात्र सदस्यों के भविष्य निधि खातों का वार्षिक लेखा अद्यतन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ब्याज की राशि संबंधित खातों में जमा की जा चुकी है। सदस्य अब अपना PF बैलेंस और ब्याज की जानकारी EPFO Member Portal और UMANG ऐप के माध्यम से देख सकते हैं।

ऑटो क्लेम सीमा ₹5 लाख तक बढ़ी

EPFO 3.0 के तहत ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास संबंधी पात्र एडवांस क्लेम अब बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑटो मोड में निस्तारित किए जा रहे हैं। ऐसे अधिकांश दावों का भुगतान सामान्यतः 72 घंटे के भीतर किया जा रहा है। इसके अलावा अब PF क्लेम पर ब्याज का भुगतान अंतिम स्वीकृति (Final Approval) की तिथि तक किया जाएगा। इससे सदस्यों को पहले की तुलना में अधिक ब्याज का लाभ मिलेगा।

1 जुलाई से लागू हुईं नई EPF, EPS और EDLI योजनाएं

वैभव सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने 29 जून 2026 को नई EPF Scheme-2026, EPS Scheme-2026 और EDLI Scheme-2026 अधिसूचित की थीं, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। इन योजनाओं ने वर्ष 1952 से लागू पुरानी व्यवस्थाओं का स्थान लिया है। नई योजनाओं में नियमों को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल युग के अनुरूप बनाया गया है।

इनमें डिजिटल अनुपालन, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, सदस्य और नियोक्ता हितैषी प्रक्रियाएं, एडवांस क्लेम नियमों का सरलीकरण, CITES आधारित केंद्रीकृत सेवा वितरण तथा ऑटो क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाओं को प्रमुखता दी गई है। इससे कर्मचारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी, जबकि नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल होगी।

नियोक्ताओं से समय पर लाभ लेने की अपील

वैभव सिंह ने सभी नियोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिष्ठान की अनुपालन स्थिति की शीघ्र समीक्षा करें और कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 के अंतर्गत उपलब्ध विशेष योजनाओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन या प्रक्रिया संबंधी सहायता के लिए नियोक्ता EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के सुविधा केंद्र अथवा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।


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