दिल्ली पुलिस ने NSA को लेकर वायरल दावों का किया खंडन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (23 July 2026): राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक खबरों पर दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने कहा कि कुछ पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त को CJP के जारी प्रदर्शनों को दबाने के लिए NSA के तहत विशेष निरोधात्मक शक्तियां दी गई हैं, जबकि यह दावा पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई विशेष आदेश हालिया प्रदर्शनों के संबंध में जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जिस आदेश का हवाला देकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली शक्तियों के नियमित प्रशासनिक विस्तार (रूटीन क्वार्टरली एक्सटेंशन) का हिस्सा है। यह प्रक्रिया हर तीन महीने में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अपनाई जाती है। मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह आदेश CJP के प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जारी हो चुका था और इसका हालिया घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट और भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे साझा करें। पुलिस ने कहा कि आधिकारिक जानकारी केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों और दिल्ली पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही प्राप्त करें। साथ ही स्पष्ट किया गया कि नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रदर्शनों से जोड़कर पेश करना गलत व्याख्या है, जिससे अनावश्यक भ्रम फैल रहा है।


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