दिल्ली की जेलों में रंगदारी-रिश्वत रैकेट का खुलासा, 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (18 July 2026): दिल्ली की जेलों में रंगदारी और रिश्वतखोरी के कथित संगठित रैकेट के मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष एसीबी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने रोहिणी जेल के तीन अधिकारियों, एक अधिवक्ता और एक निजी व्यक्ति को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता और आरोपियों की प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए उन्हें राहत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।
विशेष एसीबी न्यायाधीश विद्या प्रकाश की अदालत ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है, उनमें रोहिणी जेल के सहायक अधीक्षक सुनील कुमार, हेड वार्डर योगेश, वार्डर जगबीर, बागपत निवासी अधिवक्ता हरेंद्र बंसल और दिल्ली निवासी विप्लव खारी शामिल हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये सभी जेल के भीतर चल रहे कथित रंगदारी और रिश्वतखोरी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपियों को इस स्तर पर रिहा किए जाने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस फैसले को जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जेलों में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के इस मामले ने राजधानी की जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल थे। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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