12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट, क्या है टैक्स रिबेट?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (9 फरवरी 2025): भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 –26 में घोषणा किया है कि 12 लाख तक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। हालांकि भारत सरकार के आधिकारिक बजट पत्र में दिए गए टैक्स स्लैब से आम जनता के इसे समझना थोड़ा कठिन है।

भारत सरकार ने बजट सत्र 2025– 26 के दौरान घोषणा किया कि 12 लाख तक वार्षिक आय प्राप्त करने वालों को टैक्स से छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बजट के आधिकारिक पत्र में टैक्स के अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। बजट के टैक्स स्लैब में देखने पर हमें मिलता है कि 4 लाख तक आय प्राप्त करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख से 8 लाख तक आय प्राप्त करने पर 5% का टैक्स भुगतान करना होगा। 8 लाख से 12 लाख तक आय प्राप्त करने वालों को 10% तक का टैक्स देना होगा।

क्या है टैक्स रिबेट

अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ भारत सरकार कहती है कि 12 लाख रुपए तक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा । वही बजट पत्र में 12 लाख रुपए तक 10% का ब्याज भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के बजट में इस बात का प्रावधान है कि ‘टैक्स रिबेट’ के तहत यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक कर भुगतान ₹60000 तक बनती है तो उसे टैक्स देने से छूट दी जाएगी। इसलिए ₹12 लाख तक आय वाले व्यक्ति की वार्षिक टैक्स भुगतान ₹60000 से कम रह जाती है, तो उन्हें कोई कर भुगतान नहीं किया जाता है।

टैक्स रिबेट का प्रावधान केवल नई टैक्स भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लागू होती है। पुरानी टैक्स भुगतान प्रणाली में टैक्स रिबेट लागू नहीं है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।