दिल्ली कोचिंग हादसा: CBI ने कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, MCD के दो वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (14 July 2026): राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर हादसे की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में दिल्ली की अदालत के समक्ष सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम (MCD) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही या कर्तव्य में चूक के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीबीआई ने अदालत से इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने और आवश्यक आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

सीबीआई ने अपनी जांच में अदालत को बताया कि बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चलाने की अनुमति देने के मामले में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी या लापरवाही सामने नहीं आई। एजेंसी के अनुसार, उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। अदालत के निर्देश पर ही इन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की अलग से जांच की गई थी।

हालांकि, जांच एजेंसी ने एमसीडी के भवन विभाग से जुड़े तीन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी पाया है। सीबीआई के मुताबिक, इन अधिकारियों की चूक के कारण इमारत के बेसमेंट का लंबे समय तक अवैध उपयोग जारी रहा, जिससे बाद में यह बड़ा हादसा हुआ। एजेंसी की सिफारिश के आधार पर एमसीडी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में एमसीडी के जूनियर इंजीनियर अर्णव कुमार दत्ता के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। जांच में सामने आया कि उन्हें बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित होने की जानकारी थी और उन्होंने कई बार परिसर का निरीक्षण भी किया था। इसके बावजूद उन्होंने इस अवैध गतिविधि की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी, जिसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि 27 जुलाई 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद अचानक पानी भर गया था। उस समय बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब अदालत सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई कर आगे का फैसला करेगी।


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