दिल्ली में आज ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत, 2 लाख लंबित चालानों के निपटारे का लक्ष्य

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12 July 2026): राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए रविवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से आयोजित इस विशेष अभियान में 31 मार्च 2026 तक लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इस बार करीब 2 लाख चालानों के निपटारे का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए 200 विशेष पीठों का गठन किया गया है।

डीएसएलएसए के अनुसार, विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में संचालित होगी। इनमें तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं। इन अदालतों में विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।

विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के लिए अलग-अलग जिला अदालतों में कुल 200 बेंच बनाई गई हैं। इनमें केंद्रीय, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम जिलों में 20-20 बेंच, उत्तर और उत्तर-पश्चिम में 16-16, पूर्व में 14, उत्तर-पूर्व में 8, शाहदरा में 12 तथा अन्य केंद्रीय जिले में 14 बेंच गठित की गई हैं। इन बेंचों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का एक ही दिन में निस्तारण करने की तैयारी की गई है।

ट्रैफिक चालान का निस्तारण कराने के लिए वाहन मालिकों को 6 से 9 जुलाई के बीच डाउनलोड किए गए चालानों का प्रिंटआउट लेकर संबंधित अदालत में निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। एक वाहन के अधिकतम पांच ऑनलाइन चालानों का ही एक बार में निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अदालत परिसर में चालान का प्रिंट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए वाहन मालिकों को पहले से प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा।

डीएसएलएसए का मानना है कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से न केवल बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक मामलों का त्वरित समाधान होगा, बल्कि आम लोगों को भी लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और वाहन मालिकों को अपने ट्रैफिक चालानों का सरल, शीघ्र और कम खर्च में निपटारा कराने का अवसर मिलेगा।


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