दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को बड़ा झटका, फिर जाएंगे जेल?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 July 2026): बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी तीन महीने की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें वापस जेल भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के दौरान अभिनेता का व्यवहार संदिग्ध रहा और उन्होंने अदालत के समक्ष किए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। इसके साथ ही अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया और संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

यह मामला वर्ष 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता-पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और निर्धारित समय पर कर्ज का भुगतान नहीं हो सका। बाद में कंपनी को दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

इस मामले में वर्ष 2018 में मजिस्ट्रेट अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में अपील के दौरान जून 2024 में अभिनेता को बकाया राशि चुकाने का अवसर देते हुए राहत दी गई थी, लेकिन अदालत के अनुसार वह बार-बार अपने वादों को पूरा करने में असफल रहे। इसी कारण अदालत ने पहले आत्मसमर्पण का निर्देश दिया और अब सजा को भी बरकरार रखा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव की ओर से दिए गए बयानों में विरोधाभास होने पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए आश्वासन और बाद में रखे गए तर्कों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता पहले ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर चुके थे, इसलिए अब वह कानूनी दायित्वों से पीछे नहीं हट सकते।

मामले का समाधान निकालने के लिए हाई कोर्ट ने कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश भी कराई। अदालत की पहल पर शिकायतकर्ता कंपनी कम राशि लेकर अंतिम समझौते के लिए तैयार हुई, जबकि कोर्ट ने भुगतान का एक वैकल्पिक तरीका भी सुझाया। हालांकि कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और अब अंतिम आदेश जारी करते हुए सजा को बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि इसी मामले में राजपाल यादव ने फरवरी 2026 में अदालत के आदेश पर आत्मसमर्पण किया था और बाद में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी। अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। इस आदेश के साथ लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस विवाद में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक आदेशों और वित्तीय दायित्वों की अनदेखी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।


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