ध्रुव राठी के वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, सरकार की अपीलीय समिति को 15 दिन में फैसला लेने का निर्देश
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (03 July 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित YouTube वीडियो को लेकर केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (Grievance Appellate Committee-GAC) को 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। यह मामला 21 मार्च को प्रकाशित वीडियो ‘Can Hindus eat BEEF? Kerala Story 2 Exposed’ से जुड़ा है, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपीलीय समिति तय समय के भीतर अपील का निपटारा करे और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्रवाई करे।
यह याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने दायर की थी। उनका आरोप है कि वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों और देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की गई हैं। याचिका के अनुसार, वीडियो में यह दावा किया गया है कि प्राचीन ग्रंथों में भगवान राम और भगवान कृष्ण सहित कुछ देवी-देवताओं द्वारा मांसाहार का उल्लेख मिलता है। याचिकाकर्ता ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान बताते हुए वीडियो हटाने की मांग की है और इस संबंध में ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अदालत से कहा कि हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने दलील दी कि यदि किसी कंटेंट से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो संबंधित इंटरमीडियरी (जैसे YouTube) को स्वयं उसे हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा अदालत आवश्यक आदेश जारी कर सकती है। उन्होंने एक पूर्व न्यायिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि समाज के लिए हानिकारक सामग्री की पहचान कर उसे रोकना इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी भी है।
वहीं, Google LLC की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यदि शिकायत अपीलीय समिति कोई निर्णय देती है तो इंटरमीडियरी उस आदेश का पूरी तरह पालन करेगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई करने के बजाय GAC को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की अपील पर शीघ्र निर्णय ले। अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष होता है या कोई नई शिकायत उत्पन्न होती है, तो वह दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
मामले का निपटारा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायत अपीलीय समिति को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपील पर फैसला करना होगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि न्यायालय के आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। अब सभी की नजर GAC के फैसले पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि विवादित वीडियो को हटाया जाएगा, उसमें बदलाव कराया जाएगा या उसे यथावत रहने दिया जाएगा।
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