सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के CAG ऑडिट आदेश पर लगाई रोक
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (03 July 2026): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने का फैसला लिया गया था। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला डिस्कॉम कंपनियों के लगभग 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets-RA) से जुड़ा है, जिसकी वसूली वर्षों से उपभोक्ताओं से नहीं हो सकी है।
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर CAG से तीनों बिजली वितरण कंपनियों की विस्तृत जांच कराने का फैसला लिया था। सरकार का कहना था कि यह पता लगाया जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में डिस्कॉम कंपनियां रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली किए बिना लगातार काम करती रहीं और इस दौरान वित्तीय स्थिति किस तरह प्रभावित हुई। सरकार का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना बताया गया था।
जिन कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया गया था, उनमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) शामिल हैं। सरकार के फैसले के तुरंत बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान बिजली नियामक संस्था दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा और सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद फिलहाल तीनों डिस्कॉम कंपनियों का CAG ऑडिट नहीं हो सकेगा। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत यह तय करेगी कि दिल्ली सरकार का ऑडिट कराने का आदेश कानूनी रूप से कितना उचित है। इस फैसले पर बिजली कंपनियों, सरकार, नियामक आयोग और लाखों बिजली उपभोक्ताओं की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर भविष्य में बिजली दरों, रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली और बिजली क्षेत्र की जवाबदेही पर पड़ सकता है।
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