सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मांग को लेकर रोमा ड्रीम परियोजना के खरीदारों का प्रदर्शन
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (28/06/2026): ग्रेटर नोएडा स्थित अर्थ टाउन (अब रोमा ड्रीम) परियोजना के 100 से अधिक फ्लैट खरीदारों ने रविवार को परियोजना स्थल पर एकत्र होकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) के खिलाफ प्रदर्शन किया। खरीदारों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे परियोजना के पुनर्जीवन में अनावश्यक देरी हो रही है।
खरीदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2026 को दिए अपने आदेश में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नई समाधान आवेदक (Resolution Applicant) रोमा यूनिकॉर्न डेवलपर्स को परियोजना से संबंधित भूमि के मूल बकाया (Principal Land Dues) का विवरण दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। आरोप है कि लगभग दो महीने बाद उपलब्ध कराया गया बकाया विवरण न्यायालय के आदेश और उसकी भावना के अनुरूप नहीं है।
प्रदर्शन के दौरान खरीदारों ने कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। कई कानूनी लड़ाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें परियोजना के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन प्राधिकरण के रवैये से यह प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
परियोजना के खरीदार सत्य मित्रा ने कहा कि खरीदारों ने पूर्व बिल्डर को लगभग 435 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, ऐसे में अब इतनी बड़ी भूमि बकाया राशि सामने आना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण का दायित्व परियोजना को आगे बढ़ाने और खरीदारों को उनका घर दिलाने का है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है।
खरीदारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि समाधान नहीं निकला तो वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने पर भी विचार किया जाएगा।
खरीदारों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित कराना है, ताकि वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को जल्द न्याय मिल सके। टेन न्यूज नेटवर्क की टीम ने इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका। प्राधिकरण का पक्ष प्राप्त होते ही उसे भी इस खबर में शामिल किया जाएगा।।
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