दवा दुकान से कफ सिरप खरीदने से पहले जान लीजिए ये नया नियम

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (16 June 2026): केंद्र सरकार ने कफ सिरप समेत सभी प्रकार की सिरप दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदी जा सकेगी। सरकार ने ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में संशोधन करते हुए इन दवाओं को ओवर-द-काउंटर बिक्री की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसियों को भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी दवाएं बेचने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कफ सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल और उसकी अवैध बिक्री लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। कई राज्यों में युवाओं के बीच कफ सिरप को ड्रग की तरह पीने का चलन बढ़ा है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत जैसी घटनाओं ने दवा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन्हीं घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण, गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था को लेकर सख्त निगरानी की मांग तेज हो गई थी।

9 जून 2026 को जारी इस अधिसूचना में बताया गया है कि यह बदलाव पिछले वर्ष दिसंबर में जारी ड्राफ्ट प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। संशोधन के तहत ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ की अनुसूची K में ‘Class of Drugs’ के सातवें बिंदु से ‘Syrups’ शब्द को हटा दिया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब सिरप दवाओं की बिना पर्ची बिक्री समाप्त हो जाएगी और वे अधिक कड़े नियामकीय नियंत्रण के दायरे में आ जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ की धारा 12 और 33 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ कहा जाएगा और सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से यह प्रभावी माने जाएंगे। इससे दवा विक्रेताओं और फार्मेसियों को भी नए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से कफ सिरप के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही मरीजों को भी बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन करने से बचाया जा सकेगा। हालांकि आम लोगों को अब साधारण खांसी या अन्य बीमारियों के लिए भी सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना अनिवार्य होगा, जिससे दवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


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