शालीमार बाग में चला बुलडोजर, 150 मकानों पर एक्शन!

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (31 May 2026): मध्य उतरी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रविवार सुबह बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह करीब चार बजे से मैक्स हॉस्पिटल रोड पर बुलडोजर चलाया गया, जहां सड़क चौड़ीकरण परियोजना के रास्ते में आ रहे करीब 150 मकानों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक जवानों की तैनाती की गई, जिससे इलाका छावनी में तब्दील नजर आया।

सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए हटाए गए निर्माण

प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत की जा रही है। लंबे समय से प्रस्तावित इस परियोजना के पूरा होने के बाद आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी जाने वाले मार्ग को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से सीधे जोड़ा जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। जिन इमारतों को हटाया जा रहा है उनमें कई पुराने और बहुमंजिला मकान भी शामिल हैं।

अदालतों से नहीं मिली राहत

सड़क चौड़ीकरण योजना की जद में आने वाले मकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर 30 मई 2026 तक भवन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद प्रभावित लोगों ने राहत के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन दोनों अदालतों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्धारित समय सीमा तक मकान खाली करने के निर्देश देते हुए प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया था।

समय सीमा खत्म होते ही शुरू हुई कार्रवाई

अदालती आदेशों और प्रशासनिक नोटिसों के बाद कई परिवारों ने समय रहते अपने घर खाली कर दिए और सामान दूसरी जगह पहुंचा दिया। हालांकि कुछ मकानों में अब भी लोगों का सामान मौजूद बताया जा रहा है। 30 मई की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने 31 मई की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून और अदालत के आदेशों के अनुरूप की जा रही है।

जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा

मध्य उत्तर दिल्ली के DM शैलेंद्र सिंह ने बताया, “.1980 में ये भूमि अधिग्रहित हुई थी और यहां पर जो लोग रह रहे थे उन्हें इसका मुआवजा दिया गया था।उसके बाद से अब तक कई बार प्रयास किए गए| उसी अगली कार्रवाई के तहत यहां पर रह रहे लोगों को हमने नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के खिलाफ यहां के लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के आदेश के तहत हमने यहां रह रहे सभी लोगों से दावे और आपत्तियाँ मांगी। लगभग 157 लोगों ने हमें अपनी-अपनी एप्लीकेशन दी। उसके आधार पर हमने सुनवाई की और सुनवाई के बाद 157 आदेश पारित किए गए। यहां पर रह रहे लोगों में से किसी का भी रिकॉर्डेड ऑनर में नाम नहीं है। सभी लोग अनधिकृत तौर पर यहां बैठे थे। सभी को नोटिस दिया गया, सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में अपना फैसला सुनाया और 30 मई, लगभग 7 हफ्ते का समय दिया गया था कि आप अपना सामना हटा लें… जिसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दलील को बर्खास्त किया… मास्टरप्लान में ये सड़क 30 मीटर चौड़ी है। दोनों तरफ ये सड़क चौड़ी है लेकिन बीच में ये रास्ता संकरा हो जाता है जिस वजह से गंभीर समय में समस्या होती है, मानसून में जलभराव की समस्या होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि समाज के विकास के क्रम में आगे आएं। ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई थी इसलिए आज हम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।”


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