दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत, 7 साल की सजा रद्द

टेन न्यूज नेटवर्क

Uttar Pradesh News (29/05/2026): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उनके खिलाफ सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दरअसल, यह पूरा मामला दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के आरोप से जुड़ा था। वर्ष 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से की गई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने अलग-अलग दस्तावेजों और जन्मतिथि के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम खान को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद बचाव पक्ष ने इसे कानूनी रूप से चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। अब सेशन कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया है।

अदालत के इस फैसले को अब्दुल्ला आजम खान और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि मामले में कई कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं को पर्याप्त तरीके से नहीं देखा गया था, जिन्हें अपील के दौरान अदालत के सामने रखा गया। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

गौरतलब है कि आजम खान परिवार पिछले कुछ वर्षों से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है। ऐसे में इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में कोई नई कानूनी चुनौती सामने आती है या नहीं।।


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